Delhi सरकार ने Marriage और Funerals में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के संबंध में जारी की गाइडलाइंस
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Delhi सरकार ने Marriage और Funerals में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के संबंध में जारी की गाइडलाइंस

New Guidelines For Marriage: सरकार ने सिनेमाघरों को 1 फरवरी 2021 से 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है. इसके लिए नई एसओपी भी जारी की गई है कि हर एक सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा.

प्रतीकात्मक फोटो | फोटो साभार: PTI

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई गाइडलाइंस को जारी किया. दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि अभी दिल्ली में होने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.

दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस

दिल्ली सरकार ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम लोगों के शामिल होने के बारे में निर्देश जारी किया. दिल्ली सरकार के निर्देश के मुताबिक, किसी भी बंद जगह जैसे हॉल आदि में होने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. हालांकि खुली जगह में कार्यक्रम होने पर ये लिमिट नहीं रखी गई है.

इससे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से लागू पाबंदियों से राहत देते हुए सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और प्रदर्शनी हॉल को खोलने का निर्देश दिया.

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सिनेमा हॉल में इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

सरकार ने सिनेमाघरों को 1 फरवरी 2021 से 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है. हालांकि इसके लिए नई एसओपी भी जारी की गई है कि हर एक शो के बाद सिनेमा हॉल का सेनेटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और फेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा.

दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने रविवार को एक आदेश में कहा कि कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है और पिछले दो महीने से शहर में संक्रमण के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है.

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दिल्ली के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और संबंधित अन्य अधिकारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.

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