देश की राजधानी दिल्ली में अब चौबीसों घंटे आपको भोजन मिल सकेगा. और दुनिया के किसी भी बेहतरीन शहर की तरह अब दिल्ली शहर की भी एक नाइट लाइफ होगी, जिसमें लोग देर रात तक घूम फिर सकेंगे और किसी अपने के साथ देर रात भी रेस्टोरेंट जा सकेंगे.
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब चौबीसों घंटे आपको भोजन मिल सकेगा. और दुनिया के किसी भी बेहतरीन शहर की तरह अब दिल्ली शहर की भी एक नाइट लाइफ होगी, जिसमें लोग देर रात तक घूम फिर सकेंगे और किसी अपने के साथ देर रात भी रेस्टोरेंट जा सकेंगे. दरअसल, घूमने फिरने पर रोक पहले भी नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में हर समय रेस्टोरेंट (Restaurant) खुले रह सकेंगे और इसके लिए रेस्टोरेंट संचालकों को किसी खास परमिट की जरूरत भी नहीं होगी. ऐसा होने से दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है.
दिल्ली सरकार ने किए कई बड़े फैसले
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अगुवाई में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कई बड़े फैसले लिए हैं. खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े फैसले. इसके तहत अब दिल्ली में परमिट राज का खात्मा किए जाने की तैयारी है. ऐसा होने के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल सकेंगे. यही नहीं, रेस्टोरेंट संचालन के लिए टूरिज्म लाइसेंस (Tourism License) की आवश्यकता भी नहीं होगी
लाइसेंस की प्रक्रिया बनाई जाएगी आसान
दिल्ली में पुलिस लाइसेंस (Police License) खत्म करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी. यही नहीं, दमकल विभाग (Fire-tender Department) से लाइसेंस की प्रक्रिया भी सरल बनाई जाएगी. सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है, जो अगले दस दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी.
एक्साइज शुल्क को लेकर दी ढील
दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट संचालकों के लिए एक्साइज शुल्क जमा कराने को लेकर ढील दी है. जिसके तहत अब रेस्टोरेंट संचालक 31 मार्च तक एक्साइज शुल्क जमा कर सकेंगे. यही नहीं, रेस्टोरेंट संचालक छह माह की बजाय बिना ब्याज के हर तीन महीने में शुल्क का भुगतान कर सकेंगे.
दिल्ली में खुलेंगे साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉल भी खुलेंगे
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाज़ार खुल सकेंगे. अभी तक केवल 2 बाज़ार प्रतिदिन प्रति ज़ोन की इजाज़त थी. गरीब लोगों को इस से काफ़ी राहत मिलेगी.
15 अक्तूबर से दिल्ली के सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों के पालन करने होंगे.