दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि लगता है कि याचिकाकर्ता कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं हैं, सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलेगा.
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा (Chhath Puja) के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि लगता है कि याचिकाकर्ता कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के प्रकोप से वाकिफ नहीं हैं, सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलेगा.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएम) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कोई भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी.
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जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को जमा होने की अनुमति देने से संक्रमण का प्रसार हो सकता है. ये कहते हुए बेंच ने याचिका खारिज कर दी. बेंच ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है.