अदालत ने एअर इंडिया के उन पायलेट्स की बहाली के आदेश दिए हैं जिनकी सेवाएं एयरलाइन ने खत्म कर दी थीं. इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर भी थे. अब एयरलाइन को बहाली के साथ इनकी बकाया सैलरी भी देने के आदेश दिए गए हैं.
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने नौकरी से निकाले गए एअर इंडिया के पायलेट्स को बड़ी राहत देते हुए उनकी बहाली के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने बीते साल 13 अगस्त को एअर इंडिया की ओर से लिए गए पायलेट्स को निकालने के आदेश को रद्द कर दिया है.
हाई कोर्ट में नौकरी से निकाले जाने के बाद पायलेट्स की ओर से याचिका दायर की गई थी. इस पर फैसला देते हुए अदालत ने एअर इंडिया के उन पायलेट्स की बहाली के आदेश दिए हैं जिनकी सेवाएं एयरलाइन ने खत्म कर दी थीं. इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर भी थे. अब एयरलाइन को बहाली के साथ इनकी बकाया सैलरी भी देने के आदेश दिए गए हैं.
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एअर इंडिया की ओर से पायलेट्स को नौकरी से निकालने का आदेश 13 अगस्त को जारी हुआ था और कोर्ट में इसी आदेश को चुनौती दी गई थी. पिछले साल एयरलाइन ने अपने 40 से ज्यादा पायलेट्स की सेवाएं खत्म कर दी थीं.
जस्टिस ज्योति सिंह ने एअर इंडिया को यह निर्देश देते हुए कहा कि एयरलाइन को इन विमान चालकों को पुराने भत्ते भी देने होंगे. अदालत ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलेट्स के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का फैसला एअर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी.
अदालत ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे.