Chandigarh News: जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ को कर्तव्यों की अवहेलना करना भारी पड़ गया है. हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सख्ती बरतते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है.
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Chandigarh News: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (Haryana Right To Service Commission) ने अधिकारियों पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की सिफारिश की है. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने पर जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ़ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है.
सेवा का अधिकार आयोग के सचिव हितेंद्र कुमार ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ये मामले अधिसूचित सेवा के दायरे में थे. इन पर एक निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्रवाई की जानी थी.
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 1 सितंबर, 2021 को ऑटो अपील सिस्टम (AAS) शुरू किया था, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सेवाओं के वितरण में देरी के मामले में, अपील स्वचालित रूप से शिकायत निवारण प्राधिकरण और बाद आयोग के पास की जाती है.
हितेंद्र कुमार ने कहा कि आयोग को महेंद्रगढ़ के शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित सेवाओं के लिए AAS पर 15 अपील प्राप्त हुईं हैं, जो कि नामित अधिकारियों द्वारा लंबित और विचाराधीन दिखा रही थीं. जब शिकायत निवारण प्राधिकरण होने के नाते डीएमसी महेंद्रगढ़ के साथ देरी के लिए ऑटो अपील प्रणाली पर अपील की गई, तो वह उस पर कोई कार्रवाई करने में भी विफल रहे, जिसके कारण मामले को आयोग के पास ले जाया गया. आयोग ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्हें एक पत्र जारी किया.
नहीं किया पोर्टल पर अपलोड
एचआरटीएससी (HRTSC) के सचिव ने मामले की अधिक जानकारी देते हुए बताया कि डीएमसी महेंद्रगढ़ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. इसके बावजूद डीएमसी, महेंद्रगढ़ को आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया गया. सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों को सुलझा लिया गया है, लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है.
उन्होंने बताया कि वह आयोग के सामने मामले को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे. सुनवाई के बाद भी डीएमसी महेंद्रगढ़ लंबित मामले के संबंध में आयोग को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. आयोग ने उन्हें मामलों पर अपना रुख साबित करने के लिए पूरा समय दिया. राज्यभर के नगर निगमों और डीएमसी के अन्य आयुक्तों को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से अधिकांश ने डीएमसी महेंद्रगढ़ के विपरीत आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
एचआरटीएसए, 2014 के तहत अधिसूचित नागरिक सेवाओं के 199 मामलों के संबंध में आयोग ने इससे पहले भी नोटिस जारी किए थे. वहीं डीएमसी, महेंद्रगढ़ के साथ सुनवाई भी की थी, ताकि उन मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शिकायत निवारण प्राधिकरण में उनके कर्तव्यों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके. उसके बाद भी वर्तमान स्थिति पैदा हुई.
सख्त कार्रवाई होती रहेगी
मामले के बारे में सेवा का अधिकार आयोग के सचिव ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारी लोक सेवा के लिए समर्पित रहने चाहिएं. साथ ही उनके समय के मूल्य का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आयोग बिना किसी पक्षपात के सार्वजनिक कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहेगा.
Input: Vijay Rana