Arvind kejriwal: बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी ने कहा, जमानत हो या जेल यह एक न्यायिक कार्यवाही है
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Arvind kejriwal: बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी ने कहा, जमानत हो या जेल यह एक न्यायिक कार्यवाही है

Delhi: न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि दो से तीन दिनों में फैसला सुनाया जाएगा. अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा, "जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक जमानत पर रोक रहेगी. 

Arvind kejriwal: बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी ने कहा, जमानत हो या जेल यह एक न्यायिक कार्यवाही है

Delh: दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कथित आबकारी नीति "घोटाले" से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के "दोहरे मानदंडों" की आलोचना की और कहा कि चाहे जमानत हो या जेल, यह एक न्यायिक कार्यवाही है.

केजरीवाल जमानत आदेश पर लगी रोक 
केजरीवाल को जब ट्रायल कोर्ट में जमानत दी गई थी, तो ईडी ने कहा था कि उनकी दलीलें नहीं सुनी गई हैं. अगर जमानत दी जाती है तो आप इसे छूट के रूप में देखते हैं. जब उसी न्यायिक प्रणाली के माध्यम से जमानत आदेश पर रोक लगाई जाती है, तो वे इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराते हैं. चाहे जमानत हो या जेल, यह एक न्यायिक कार्यवाही है. आप को ऐसे दोहरे मानदंडों को छोड़ना होगा," इल्मी ने एएनआई को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ और दिनों तक जेल में रहना होगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

निचली अदालत के फैसले को दी गई चुनौती 
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि दो से तीन दिनों में फैसला सुनाया जाएगा. अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा, "जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक जमानत पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. कल शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी. 

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सुबह ईडी ने आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत का आदेश गलत है. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि निचली अदालत के समक्ष जांच एजेंसी को बहस के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया है. केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा गया था.

Input: ANI

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