Delhi News: 90 दिन के अंदर नहीं किया MCD ने काम, RWA ऐसे कर पाएगा कार्रवाई
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Delhi News: 90 दिन के अंदर नहीं किया MCD ने काम, RWA ऐसे कर पाएगा कार्रवाई

Delhi News: एमसीडी ने सहभागिता दिवस के मौके पर सहभागिता योजना में बदलाव की घोषणा कर दी. इस योजना के तहत किसी कॉलोनी के 90% निवासी अगर अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर देते हैं, तो निगम डेढ़ महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर उस कॉलोनी के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध होगा.

 

Delhi News: 90 दिन के अंदर नहीं किया MCD ने काम, RWA ऐसे कर पाएगा कार्रवाई

Delhi News: 6 जनवरी 2024 को एमसीडी ने सहभागिता दिवस मनाया. इस दौरान निगम की पुरानी सहभागिता योजना में बदलाव की घोषणा कर, इसे नए सिरे से लागू करने का फैसला लिया है. इससे निगम को समय से राजस्व लाभ मिले और कॉलोनियों का विकास भी नियत समय से हो सके. इस योजना के तहत किसी कॉलोनी के 90% निवासी अगर अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर देते हैं, तो निगम डेढ़ महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर उस कॉलोनी के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध होगा. अगर निगम ऐसा करने में असफल होता है तो RWA वाले निगम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकेंगे.

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एमसीडी ने सहभागिता दिवस के मौके पर सभी 12 जोन में सात जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. निगम ने RWA को जागरूक बनाते हुए इस योजना में शामिल होने की अपील की थी. मध्य जोन के सांवला नगर कार्यक्रम में शामिल हुए एमसीडी के कर एवं समाहर्ता कुणाल कश्यप ने कहा कि दिल्ली नगर निगम एक स्थानीय निकाय के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझता है. निगम द्वारा लगातार विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें और तेजी लाने के लिए निगम ने ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सहभागिता योजना में बदलाव किया है.

एमसीडी के कर एवं समाहर्ता कुणाल कश्यप के अनुसार पहले सहभागिता योजना के तहत आरडब्ल्यूए के सदस्यों द्वारा 90 प्रतिशत संपत्तिकर जमा करने पर 10 प्रतिशत राशि से विकास कार्य कराने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन इसमें अधिकतम राशि की सीमा एक लाख रुपये तक थी. अब लोगों के सुझावों और RWA से आई प्रतिक्रिया के बाद निगम ने सहभागिता योजना में बदलाव किया है. कल से इस योजना को नए सिरे से लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब 90 प्रतिशत लोग जितना संपत्तिकर देंगे, उसकी दस प्रतिशत की राशि इलाके के विकास पर खर्च कर पाएंगे. इसके लिए एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर आरडब्ल्यूए को सहभागिता के लिए स्वयं का पंजीकरण कराना होगा. 

इस योजना की खास बात यह होगी कि जैसे ही आरडब्ल्यूए के 90 प्रतिशत लोग संपत्तिकर जमा कर देंगे, इसकी जानकारी आरडब्ल्यूए को देने के साथ ही क्षेत्रीय उपायुक्त के पास भी इसकी जानकारी चली जाएगी. इसके बाद RWA और क्षेत्रीय उपायुक्त के बीच बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसमें आरडब्ल्यूए जो विकास कार्य बताएगी, उन्हें निगम द्वारा 90 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा.