अब किराए के मकान में भी देना पड़ेगा GST, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर और कैसे ले सकते हैं छूट
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अब किराए के मकान में भी देना पड़ेगा GST, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर और कैसे ले सकते हैं छूट

 GST के नए नियम लागू होने के बाद अब किराए का घर भी GST के दायरे में आएगा लेकिन ये नियम केवल काम की जगहों पर ही लागू होंगे, अगर आप रहने के लिए घर किराए पर लेते हैं तो उसमें कोई GST नहीं लगेगी. 

अब किराए के मकान में भी देना पड़ेगा GST, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर और कैसे ले सकते हैं छूट

नई दिल्ली: देश में 1 जुलाई 2017 से GST लागू होने के बाद कई चीजों पर जीएसटी लगना शुरू हो गया, इस साल जून में हुई बैठक में GST के कई नियमों में बदलाव किया गया और इन नियमों को 18 जुलाई से लागू कर दिया गया है. इस नियम के अनुसार अब किराए का घर भी  GST के दायरे में आएगा लेकिन इसे लेकर अभी भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है. दरअसल ये नियम केवल काम की जगहों पर ही लागू होंगे, अगर आप रहने के लिए घर किराए पर लेते हैं तो उसमें कोई GST नहीं लगेगी. 

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पहले के नियम
GST के पुराने नियमों के अनुसार कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे- ऑफिस या किसी रिटेल स्पेस की जगह को किराए पर लेने के बाद GST देना होता था लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी
पर कोई GST नहीं लगता था, भले ही इसे कोई कॉरपोरेट हाउस किराए पर लेकर इस्तेमाल करे या कोई सामाान्य व्यक्ति रहने के लिए. 

नए नियम 
18 जुलाई से लागू GST के नए नियमों के अनुसार अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी 18%  GST देना होगा लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब आप घर को बिजनेस के लिए किराए पर लेंगे. अगर आप पर्सनल यूज के लिए घर किराए पर लेते हैं तो आपको कोई GST नहीं देना होगा. 

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RCM के तहत भरना होगा टैक्स
18 जुलाई 2022 से लागू हुए नए  GST नियम के अनुसार जीएसटी रजिस्टर्ड किरायेदार को Reverse charge mechanism (RCM) के द्वारा टैक्स भरना होगा और वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिडक्शन दिखाकर जीएसटी क्लेम कर सकता है.

मकान मालिक के GST रजिस्टर्ड नहीं होने पर क्या हैं नियम
अगर कोई  मकान मालिक जो GST रजिस्टर्ड नहीं है और किसी ऐसे व्यक्ति को मकान किराए पर देता है, जो  GST रजिस्टर्ड है. तब भी उस व्यक्ति को किराए पर 18 फीसदी  GST देना होगा. अगर मकान मालिक और किराएदार व्यक्ति दोनों ही GST रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो किराए पर GST का नियम लागू नहीं होगा. 

नए नियम में इन चीजों पर भी लगेगा GST
नए नियम के लागू होने के बाद लेबल्ड अनाज, दाल और आटा, डेकोरेशन, बैंड बाजा, फोटो-वीडियो, शादी के कार्ड, घोड़ा-बग्घी, ब्यूटी पार्लर और लाइटिंग पर 18 फीसदी GST देना होगा. इसके साथ ही कपड़ों और फुटवियर पर भी 5 से 12 फीसदी GST चुकाना पड़ेगा. 

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