राकेश भयाना/पानीपत: पानीपत जिले में दो सगी नाबालिग बहनों के बाल विवाह का मामला आया है. एक 4 बच्चों के पिता ने पहले उनकी मां को घर से बाहर निकाल दिया. अब वह अकेला बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाया तो उसने दो बड़ी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी. उसने 13 साल की बेटी की शादी 22 वर्षीय लड़के से और 14 साल की बेटी की शादी 32 वर्षीय लड़के से की है. मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब विवाहित बेटियों में से एक ने बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता और अपनी मां से संपर्क किया.


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उसने ससुराल में अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया, जिसके बाद मां अपनी बेटी की ससुराल पहुंची और वहां से उसे बहाने से ले आई. यहां लाने के बाद वह बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास गई, जहां उन्होंने लिखित में शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की. बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी. एक मां ने बताया था कि करीब 6 साल पहले उसके पति ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था. उसकी दो बड़ी बेटियों और दो बेटों को पति ने ही रख लिया था.


आरोपी पति ने 12 दिसंबर 2021 को उसकी दोनों नाबालिग बेटियों की शादी कर दी. 14 वर्षीय बड़ी बेटी की शादी करनाल के एक गांव में की है. वहीं 13 वर्षीय छोटी बेटी की शादी करनाल के दूसरे गांव में की है. रजनी ने बताया कि लड़कियों के अनुसार ससुराल में उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था. उनसे बहुत काम करवाया जाता है. बेटियों ने तंग आकर मां को छुपके से इस बारे में सूचित किया. वहीं छोटी बेटी ने यह भी बताया था कि उसकी बड़ी बहन की भी ससुराल में दुदर्शा हो रही है.


अधिकारी रजनी गुप्ता ने लड़कियों के पिता, दादी समेत दोनों लड़के पक्ष को जांच में शामिल किया. इसमें लड़कियों के पिता और दादी ने बयानों में बताया कि लड़कियों की मां 6 साल पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी. उसने दूसरी शादी भी कर ली है. रजनी ने बताया कि बच्चों का लगातार खर्चा बढ़ता देख दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर दी. मां को सांस की दिक्कत है. घर का कामकाज करने के लिए बहू की जरुरत थी. इसलिए उन्होंने बिना उम्र जाने यह शादी कर ली. अधिकारी रजनी गुप्ता ने करनाल बाल कल्याण समिति को बड़ी बेटी की सुरक्षा और सरंक्षण के लिए चिट्‌टी लिखी है. उन्होंने बाल अधिनियम 9-11 के तहत संबंधित थाने को कार्रवाई के लिए कह दिया गया है.


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