रेप में दोषी युवक को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा
26 मई, 2019 को 6 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोप में 38 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मगर पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बार फिर बच्ची व उसके परिवार को न्याय देते हुए दोषी को पोक्सो व आईपीसी 376 AB के तहत अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है.
राकेश भयाना/पानीपत: पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बार फिर बच्ची व उसके परिवार को न्याय देते हुए दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है. दोषी पर 6 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोप लगे थे. इस जघन्य अपराध के बाद 21 दिन तक बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती रही. माननीय सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज बच्ची को न्याय देते हुए दोषी को पोक्सो व आईपीसी 376 एबी धारा के तहत सजा सुनाई.
इसी के साथ जिला अटॉर्नी राजेश चौधरी ने बताया कि 26 मई, 2019 को एक आरोपी जोकि अर्जुन नगर निवासी ने एक क्रूरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि 38 वर्षीय युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया, जिला अटॉर्नी ने बताया कि पोक्सो व आईपीसी 376 AB के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि बच्ची का रात को मेडिकल टेस्ट होने के बाद बच्ची इतनी पीड़ित हुई कि 21 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहने के साथ अपने जीवन की लड़ाई लड़ी.
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राजेश ने बताया कि घटना के बाद बच्ची को शारीरिक रूप से इंटरनल समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई थी. अटॉर्नी ने बताया कि 38 साल के सोनू जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पानीपत में मजदूरी का कार्य करने आया था. राजेश चौधरी ने बताया कि आज माननीय सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फैसला सुनाते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि क्रूर घटना के दोषी को कठोर कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना भी देना होगा. यह जुर्माना उसकी संपति से वसूला जाएगा.