Delhi: तो क्या बंद हो जाएंगे दिल्ली के कोचिंग सेंटर, SC की इस टिप्पणी से उठे सवाल
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Delhi: तो क्या बंद हो जाएंगे दिल्ली के कोचिंग सेंटर, SC की इस टिप्पणी से उठे सवाल

Delhi Coaching Centre Deaths: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए MCD, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही कहा कि हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते है और तब तक ये सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते इनके ऑनलाइन मोड के जरिए संचालन की इजाजत देंगे.

Delhi: तो क्या बंद हो जाएंगे दिल्ली के कोचिंग सेंटर, SC की इस टिप्पणी से उठे सवाल

Delhi Coaching Centre Deaths: राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को राव कोचिंग एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई. कोचिंग सेंटर और MCD की लापरवाही इस दर्दनाक हादसे की वजह बनीं. हादसे के बाद एक ओर जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए MCD, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रो की मौत का जिक्र करते हुए कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं. ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं. हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते है और तब तक ऑनलाइन मोड के जरिए इनके संचालन की इजाजत देंगे. जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक ऐसा किया जा सकता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम अभी ऐसा नहीं कर रहे है, लेकिन हम ऐसा ही करना चाहते हैं.

कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई चल रही थी. दरअसल,  हाईकोर्ट ने 2023 में अपने आदेश में दिल्ली सरकार और एमसीडी को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिए बगैर चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का निर्देश दिया था. इस आदेश के खिलाफ फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.आज सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन की मांग को ठुकराते हुए राजधानी में कोचिंग सेंटर की हालत के मद्देनजर इस पर स्वत: संज्ञान लेने का फैसला लिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने  हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिएकोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट, सेकेट्री, और कोषाध्यक्ष पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया.

 

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