Delhi: 1 अक्टूबर 2025 से ट्रकों में AC केबिन होगा अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
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Delhi: 1 अक्टूबर 2025 से ट्रकों में AC केबिन होगा अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

 Delhi: जुलाई में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है. हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि ट्रक चालक परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

 Delhi: 1 अक्टूबर 2025 से ट्रकों में  AC केबिन होगा अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

ACs in Trucks Cabin: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वातानुकूलित ट्रक केबिन अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 1 अक्टूबर, 2025 या उसके बाद निर्मित सभी नए ट्रकों के केबिन में AC की बाध्यता अनिवार्य कर दिया गया है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, ''1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों में एन 2 और एन 3 श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा. एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस केबिन का परीक्षण IS14618:2022 के अनुसार होगा.

ट्रकों के केबिन में AC लगाना अनिवार्य
जुलाई में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने के लिए अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है. हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि ट्रक चालक परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और उनकी कामकाजी परिस्थितियों और मन की स्थिति के बारे में मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि एयर कंडिशनड से लैस केबिन्स को जल्द ही ट्रक ड्राइवर्स के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा.

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लागत बढ़ने को लेकर विरोध
भीषण गर्मी में ट्रक चालकों को काम करने के लिए मजबूर किए जाने पर अफसोस जताते हुए मंत्री ने कहा कि वह लंबे समय से ट्रक चालकों के लिए वातानुकूलित केबिन पर जोर दे रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि इससे लागत बढ़ेगी.

क्या होती हैं N1, N2, N3 गाड़ियां ?
यहां N1, N2, N3 गाड़ियों का जिक्र किया गया है. ऐसे में हम आपको बता दें कि क्या होती हैं. N1, N2, N3 गाड़ियां. सबसे पहले N1 गाड़ियां उन गाड़ियों को कहा जाता है, जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा नहीं होता है. इसके बाद आती हैं N2 गाड़ियां. ये वो गाड़ियां होती हैं जिनका वजन 3.5 टन से लेकर 12 टन के बीच में होता है. इसके बाद आती हैं N3 कैटेगरी की गाड़ियां जिनका वजन 12 टन से ज्यादा होता है.

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