DNA ANALYSIS: शादी की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन की ये कहानियां आपको हैरान कर देंगी
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DNA ANALYSIS: शादी की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन की ये कहानियां आपको हैरान कर देंगी

लव जेहाद (Love Jihad) यानी शादी के बहाने धर्म परिवर्तन की कुछ असली कहानियों के बारे में जान लीजिए. पहला मामला हरियाणा के नूंह जिले का है. जहां आरोपों के मुताबिक 19 वर्ष की एक हिंदू लड़की को तीन लड़कों ने पहले अगवा किया और फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी की गई.

DNA ANALYSIS: शादी की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन की ये कहानियां आपको हैरान कर देंगी

नई दिल्ली: आज हम आपको शादी की आड़ में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की कुछ सच्ची कहानियां दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि जम्मू में जिस जमीन जेहाद की खबर दिखाने पर हमारे खिलाफ केरल में FIR की गई थी वो खबर कैसे आज पूरी तरह सच साबित हुई है और कैसे अब सरकार उन लोगों की जमीनें लौटाने जा रही हैं, जिनकी जमीनों पर रोशनी एक्ट की आड़ में कब्जा कर लिया गया था.

शादी के बहाने धर्म परिवर्तन की कुछ असली कहानियां
लव जेहाद (Love Jihad) यानी शादी के बहाने धर्म परिवर्तन की कुछ असली कहानियों के बारे में जान लीजिए. पहला मामला हरियाणा के नूंह जिले का है. जहां आरोपों के मुताबिक 19 वर्ष की एक हिंदू लड़की को तीन लड़कों ने पहले अगवा किया और फिर लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसके साथ शादी की गई. ये घटना इसी साल 11 सितंबर की है और आरोपों के मुताबिक जिन लोगों ने इस हिंदू लड़की का अपहरण किया था, उनके नाम हैं, रियाज, अनीश और तलाह खान.

लड़की के पिता के आरोपों के मुताबिक ये तीनों लड़के, 19 साल की उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ पानीपत ले गए और वहां रियाज से उसकी शादी करवाई गई. लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया.

इस मामले में लड़की का परिवार FIR भी करा चुका है और ये मामला पंचायत के पास भी जा चुका हैं. लेकिन लड़की के पिता कहना है कि उनकी कहीं नहीं सुनी जा रही. लड़की के पिता जिस इलाके से आते हैं, वहां एक विशेष धर्म के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है और आरोपों के मुताबिक इन्हीं लोगों के दबाव में लड़की के परिवार की अपील पर कार्रवाई नहीं हो रही.

दूसरा मामला मेवात के पास राजस्थान के अलवर जिले का है. यहां भी एक पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी लड़की का शादी के बहाने जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है. लड़की के पिता एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और उनके मुताबिक पिछले महीने 15 अक्टूबर को इनकी बेटी घर से जूलरी और कैश लेकर अचानक गायब हो गई.

इसके अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को लड़की के पिता को इस बात की जानकारी मिली की लड़की ने मेवात के नूंह में तारीफ खान नाम के युवक से शादी कर ली है और उसने अपना धर्म भी बदल लिया है. पिता ने अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश की लेकिन इनकी बेटी ने पुलिस सुरक्षा ले ली. जब पुलिस सुरक्षा की मियाद खत्म हुई और मामला कोर्ट में पहुंचा तो लड़की ने अपने पिता को पहचानने तक से इनकार कर दिया. लड़की के पिता का आरोप है कि लड़की से शादी करने वाले तारीफ खान ने अपना नाम राहुल चौधरी बताया था लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम तारीफ खान है. लड़की के पिता का ये भी कहना है कि अगर तारीफ खान उनकी बेटी से सच में प्यार करता था तो उसने लड़की का धर्म परिवर्तन क्यों कराया?

धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसले
अब हम आपको धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताएंगे. इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला फैसला इसी साल सितंबर का है. इस फैसले में हाई कोर्ट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली एक लड़की को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था. ये लड़की जन्म से मुस्लिम थी लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने से एक महीना पहले अपना नाम बदल लिया था. इस लड़की का नाम पहले नूर जहां था. लेकिन शादी के लिए इसने अपना नाम बदलकर अंजलि कर लिया. फैसले में हाई कोर्ट के जज महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि लड़की द्वारा सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 के मामले का भी जिक्र किया जिसमें कोर्ट ने माना था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया जा सकता.

दूसरा फैसला पिछले महीने 8 अक्टूबर का है. इसमें लड़की हिंदू है और उसने एक मुस्लिम से शादी की थी. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इस फैसले में कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी टिप्पणी की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से साफ है कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद उसे अपना धर्म भी बदलना पड़ेगा लेकिन फिर भी हमारे देश में एक गैंग ये मानने से इनकार कर देता है कि भारत में लव जेहाद जैसी कोई चीज है. लेकिन अब भारत के तीन राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने राज्य में लव जेहाद के खिलाफ कानून लाएंगे और अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से भी ऐसी ही खबरें आई हैं. हरियाणा सरकार ने भी साफ किया है कि राज्य में लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि वो लव जेहाद के खिलाफ कानून लाए जाने के पक्ष में है.

बॉलीवुड में एक्टर्स ने बदला नाम
जिन लोगों को लगता है कि भारत में बहुसंख्यकों के बीच असहनशीलता फैल गई है. उन्हें बॉलीवुड की तरफ देखना चाहिए, जहां शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान जैसे बड़े फिल्म स्टार्स ने हिंदू महिलाओं से शादी की. लेकिन इन स्टार्स पर किसी ने लव जेहाद का आरोप नहीं लगाया.

एक जमाना था जब मुस्लिम अभिनेता फिल्मों में आते थे तो वो अपना नाम बदल लेते थे. उदाहरण के लिए मोहम्मद युसूफ खान दिलीप कुमार बन गए, मुमताज जहान देहलवी मधुबाला बन गईं. महजबीन बानो मीना कुमारी बन गईं और हामिद अली खान अजीत बन गए. लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोग अपनी सफलता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आप सोचिए अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज सहनशील न होता तो क्या बॉलीवुड के इन कलाकारों को इतनी लोकप्रियता मिलती.

जम्मू-कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला
आपको याद होगा कुछ महीनों पहले हमने आपको जम्मू से जमीन जेहाद की खबर दिखाई थी और आपको बताया था कि कैसे रोशनी एक्ट नाम के पर एक कानून की आड़ में जम्मू-कश्मीर में करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था. ये न सिर्फ अपने आप में जम्मू-कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था बल्कि इसके जरिए जम्मू की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को मुस्लिम आबादी से बदलने की कोशिश भी की गई थी. पिछले महीने ही जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए थे और अब जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने रोशनी एक्ट के तहत बांटी गई जमीनों को वापस लेने का फैसला किया है. जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया था, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे.

इस साल मार्च में हमने ये खबर दिखाई थी और हमने 25 हजार करोड़ रुपए के इस घोटाले का पर्दाफाश किया था. लेकिन इसके बाद जम्मू की खबर दिखाए जाने पर हमारे खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई थी. 

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