Lockdown 4.0: क्‍या मिलेगी राहत, कहां रहेगी पाबंदी, नियम पढ़कर घर से निकलिए
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Lockdown 4.0: क्‍या मिलेगी राहत, कहां रहेगी पाबंदी, नियम पढ़कर घर से निकलिए

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.

Lockdown 4.0: क्‍या मिलेगी राहत, कहां रहेगी पाबंदी, नियम पढ़कर घर से निकलिए

नई दिल्‍ली:  केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है लेकिन इस दौरान 31 मई तक देश में सभी मेट्रो रेल और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी. वहीं होटल, रेस्तरां, मॉल तथा स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रहेंगे, विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा. 

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटें अब गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें भी कंटेनमेंट जोन में सेवा देने की अनुमति नहीं है.  लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है, इसका तात्पर्य है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे.

निषिद्ध क्षेत्रों के अलावा राज्य के भीतर बस सेवाओं और अंतरराज्यीय बस सेवाओं को अनुमति दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बस सेवाएं या निजी वाहनों की अंतरराज्यीय आवाजाही राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति पर निर्भर होगी.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि को चौथे चरण के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए आज शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं. दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी.

गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे. इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. 

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा. 

लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश अनुसार, आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. इसमें सलाह दी गई है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें, बाहर ना निकलें.

दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें. 

सभी निर्धारित व्यावसायिक यात्री उड़ानें 31 मई तक स्थगित
लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के कुछ घंटे बाद भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने कहा कि सभी निर्धारित व्यावसायिक यात्री उड़ानों को 31 मई की मध्यरात्रि तक निलंबित कर दिया गया है. नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, 'आने वाले समय में विदेशी और घरेलू एअरलाइनों को उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा.' भारत में सभी व्यावसायिक यात्री उड़ान 25 मार्च से निलंबित हैं. 

नियामक ने रविवार को कहा कि सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निर्धारित व्यावसायिक यात्री विमानों के संचालन को '31 मई की रात 11 बजकर 59 मिनट तक स्थगित कर दिया गया है.' इसने कहा कि डीजीसीए से मंजूर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मालवाहक विमानों के संचालन पर रोक मान्य नहीं है.

केवल विशेष ट्रेन, पार्सल, मालगाड़ियां ही चलाई जाएंगी: रेलवे
भारतीय रेलवे ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण (लॉकडाउन 4.0) के दौरान श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष रेलगाड़ियों, पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा. भारतीय रेलवे के प्रवक्ता आर.डी. वाजपेयी ने कहा, 'रेल परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह लॉकडाउन के तीसरे चरण के अनुरूप ही रहेगा. श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी अन्य विशेष रेल चलती रहेंगी. वहीं पार्सल सेवा और मालगाड़ी भी चालू रहेगी.'  गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 2,872 हो गई है और कुल संक्रमित लोगों की संख्या रविवार सुबह तक 90,927 हो गई.

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