High Court की फटकार के बाद हरकत में आया Election Commission, 2 मई को विजय जुलूस निकालने पर Ban
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High Court की फटकार के बाद हरकत में आया Election Commission, 2 मई को विजय जुलूस निकालने पर Ban

हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. कोर्ट  ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. क्योंकि उसने संक्रमण के बावजूद रैलियों की अनुमति दी.

 

चुनाव के दौरान रैलियों में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) हरकत में आ गया है. आयोग ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. साथ ही आयोग ने कहा है कि नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं. चार राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है.  

  1. हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए लगाई थी फटकार
  2. कोर्ट ने चुनाव आयोग को बताया था बढ़ते मामलों का जिम्मेदार
  3. रैलियों की इजाजत पर पहले भी हो चुकी है आयोग की आलोचना 

यह कहा था High Court ने

चुनाव आयोग ने यह कदम मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) की फटकार के बाद उठाया है. कोर्ट ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट  ने कहा था, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो, तो इसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई'.

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Guidelines तैयार करने के दिए थे निर्देश

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 मई को मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा था. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर प्लान नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगे. कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे.

BJP ने किया फैसले का स्वागत 

भाजपा अध्यक्ष जे.पी नड्डा (J. P. Nadda) ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ‘मैं चुनावी जीत के जश्न समारोहों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के भारत के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं’ मैंने भाजपा की सभी प्रदेश इकाइयों को इस फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. भाजपा के सभी कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जी-जान से जुटे हैं’. 

 

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