लोन मोरेटोरियम योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई याचिका पर सितंबर से सुनवाई शुरू होगी.
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नई दिल्ली: कोरोना काल (Coronavirus) में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लोन मोरेटोरियम योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 1 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा.
याचिकाकर्ता ने अदालत में कही ये बात
दरअसल, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम की सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है, ऐसे में मोरोटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सु्प्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी.
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31 अगस्त को खत्म हो रही छूट की मोहलत
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था, बाद में इसकी अवधि और 3 महीनों के लिए 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 26 अगस्त को सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में आरबीआई की आड़ न ले और एक सप्ताह के भीतर ही अपना रुख स्पष्ट करे.
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EMI में मिल रही छूट को आगे बढ़ाने के विरोध में शीर्ष बैंक
वहीं दूसरी और शीर्ष बैंकों के चेयरमैन ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास से मुलाकात के बाद आग्रह किया है कि लोन मोरेटोरियम की इस सुविधा को आगे ना बढ़ाया जाए. क्योंकि बहुत से लोग इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यदि छूट की अवधि को छह महीने से आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता और भुगतान की अवधि शुरू होने के बाद चूक का जोखिम बढ़ सकता है.
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