मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की है. इस वायरल मैसेज का सच पीआईबी (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने बताया है.
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नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) संकट काल में सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है. फेसबुक (Facebook) से लेकर व्हाट्सऐप (Whatsapp) तक कई गलत मैसेज वायरल हो रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया जा रहा है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की है. इस वायरल मैसेज का सच पीआईबी (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने बताया है.
क्या किया जा रहा दावा-
कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी की है. वायरल हो रहे सर्कुलर में कर्मचारियों के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं. जैसे कर्मचारियों में बलगम, हल्की खांसी या बुखार जैसे लक्षण हैं, वे घर पर ही रहें. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी घर से ही काम करें, जब तक उनका इलाका कंटेनमेंट जोन की श्रेणी से बाहर नहीं आ जाता. सर्कुलर में लिखा है कि एक दिन में 20 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी ऑफिस में ना उपस्थित हों. इसी हिसाब से कर्मचारियों का रोस्टर बने. बाकी कर्मचारी घर से ही काम करें.
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Claim: a guideline for containment of #COVID19 in light of its speed among Government staffers is being shown in media as that issued for all Central Government offices #PIBFactCheck: the order is internal to @DARPG_GoI and does not apply to all offices of Government of India pic.twitter.com/c69oLOZDLP
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 9, 2020
सर्कुलर में कर्मचारियों को मास्क और शील्ड पहनने के साथ हाथ धोने और जरूरी सामानों जैसे एसी के रिमोट, कंप्यूटर के की-बोर्ड, माउस आदि को हर घंटे सेनेटाइज करने के भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
जानिए वायरल मैसेज का सच-
पीआईबी की फैक्ट चेक टीम के मुताबिक, यह मैसेज प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने जारी किया है. यह भारत सरकार के सभी दफ्तरों पर लागू नहीं होता है.
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