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कर्नाटक: 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन लगभग 77 रेप केस रिपोर्ट किए जाते हैं. रेप के लगातार बढ़ते मामले हमारे समाज की खौफनाक सच्चाई को दिखाते हैं. ऐसा ही एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया और चुप रहने को मजबूर किया.
41 वर्षीय पिता ने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ तब बलात्कार किया था जब उसकी पत्नी और बेटा बाहर गए हुए थे. बलात्कार कर दुराचारी पिता ने अपनी बेटी को घटना के बारे में किसी से भी कुछ भी बताने पर धमकी दी. पिता ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी.
पहले पीड़ित लड़की ने एक पड़ोसी की मदद से अपनी मां को घटना के बारे में बताया. जिसके बाद उसकी मां ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. यह मामला उडुपी महिला थाने में पिछले साल मई में दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता, उसकी मां और पड़ोसी के बयान ने आरोपों को साबित करने में मदद की.
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नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बानाने के जुर्म में पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. उडुपी जिला स्थित एक पोक्सो फास्ट ट्रैक अदालत ने इस मामले पर उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाकर एक बच्ची को इंसाफ दिया. विशेष न्यायाधीश येरमाल कल्पना ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है और साथ में लड़की को जान से मारने की धमकी देने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दे. विशेष लोक अभियोजक (special public prosecutor) वाई टी राघवेंद्र अभियोजन(prosecution) की ओर से पेश हुए.
(इनपुट- भाषा)
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