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नई दिल्ली. झारखंड में इस साल दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर केवल दो घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी जायेगी. इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए सिर्फ 35 मिनट का समय तय किया गया है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी कर दिये हैं.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. इसके अलावा छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरुपर्व पर रात 8 से 10 वहीं क्रिसमस और न्यू इयर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की अनुमति दी जायेगी.
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर ठीक है, वहां तय समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी.
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है.
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राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है. पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर कलस्टर बनाये जा रहे हैं. पटाखे बेचने वाले उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगा सकेंगे. झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच कलस्टर बनाये गये हैं. इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी तय की हैं. सभी दुकानदारों को इसका पालन करना होगा. पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस भी लेना होगा.
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