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मापुसा: यौन शोषण के मामले में तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ (Former Editor In Chief Of Tehlka) तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को आठ साल बाद राहत मिली. गोवा की मापुसा जिला और सेशंस कोर्ट ने साल 2013 के यौन शोषण के मामले में तरुण तेजपाल (Goa Court Acquits Tarun Tejpal) को शुक्रवार को बरी कर दिया.
बता दें कि तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी महिला सहकर्मी ने साल 2013 में एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज करवाया था. 30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में तेजपाल को जमानत मिल गई थी.
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फिर फरवरी 2014 में गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तरुण तेजपाल के खिलाफ 2,846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में हुई थी. इस दौरान 71 गवाहों और बचाव पक्ष के पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था.
गौरतलब है कि मुकदमे का फैसला 12 मई को आना था लेकिन कोरोना के मद्देनजर और कोर्ट में स्टाफ की कमी की वजह से फैसला 19 मई के लिए टालना पड़ा था.
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इसके बाद चक्रवाती तूफान ताउ-ते की वजह से बिजली गुल हो जाने से 19 मई को भी फैसला नहीं सुनाया जा सका. आज गोवा कोर्ट ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया है.
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