GRAP-4 In Noida: बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के चलते में नोएडा (Noida) में ग्रैप-4 (GRAP-4) को लागू कर दिया गया है. नोएडा में डीजल व्हीकल की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है.
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Pollution In Noida: दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) में प्रदूषण (Pollution) का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. इस बीच, प्रदूषण को कम करने के लिए मेजर प्रिकॉशन स्टेप उठाए जा रहे हैं. नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने नोएडा में सभी कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया है. इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज में चल रही डीजल गाड़ियों को छोड़कर सभी तरह की डीजल गाड़ियों की नोएडा में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. जान लें कि इनमें सिर्फ उन्हीं डीजल गाड़ियों को छूट रहेगी जिनका इंजन यूरो सिक्स का होगा.
नोएडा में आज का एक्यूआई
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है. आज सुबह नोएडा में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में 529, गुरुग्राम में 478 और धीरपुर के पास 534 रिकॉर्ड किया गया. वहीं दिल्ली में आज ओवरऑल एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में 431 पर है.
Air quality continues to dip in Delhi-NCR.
Air Quality Index (AQI) presently at 529 in Noida (UP) in 'Severe' category, 478 in Gurugram (Haryana) in 'Severe' category & 534 near Dhirpur in 'Severe' category
Delhi's overall AQI currently in 'Severe' category at 431 pic.twitter.com/ONUcv9naJJ
— ANI (@ANI) November 5, 2022
नोएडा में कंस्ट्रक्शन पर बैन
बता दें कि बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को देखते हुए नोएडा जिला प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी सतर्क हो गई है. नोएडा में सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम को लेकर रोक लगा दी गई है. किसी तहर का कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर या अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा. अब जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सामान्य स्तर पर नहीं आता तब तक गौतम बुद्ध नगर में सभी तरीके के प्राइवेट और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगा दी गई है. किसी को भी काम करने की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई भी काम करता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.
डीजल व्हीकल की एंट्री पर बैन
इसके साथ-साथ यह भी आदेश जारी किया गया है कि डीजल इंजन वाली एसेंशियल सर्विसेज में चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों के चलने पर बैन लगाया गया है. इनमें सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को छूट दी जाएगी जिनमें यूरो सिक्स का इंजन होगा.
नोएडा में ग्रेप-4 लागू
जान लें कि ग्रेप-4 लागू होते ही कई तरह की पाबंदियां भी अब लागू हो चुकी हैं. कंस्ट्रक्शन व कूड़ा जलाने पर रोक लगा दिया गया है. बाहर खुले में कंस्ट्रक्शन संबंधी सामग्री को नहीं रखा जा सकता और अगर रखा भी जाएगा तो उसे पूरी तरीके से ढक कर रखा जाएगा.
गौरतलब है कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नोएडा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है. क्लास 1 से 8 तक की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं. वहीं क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को आउटडोर एक्टिविटीज को मना किया गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-4 लागू कर दिया गया है.
(न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के आधार पर)
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