हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों को 10 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है. इसको लेकर एचएसडीएमए ने आदेश जारी किया है.
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चंडीगढ़ः हरियाणा में कोरोना के मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों को 10 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि, राज्य में मॉल और बाजार को शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी है. हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी.
हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में पाबंदियां लगाईं गयी थीं. इसके बाद एचएसडीएमए ने 10,13 और 18 जनवरी को भी आदेश जारी कर पाबंदियां बढ़ाने की घोषणा की थी. इन सभी पाबंदियों को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
एचएसडीएमए के गाइडलाइंस के मुताबिक, हरियाणा में जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है, शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकती हैं. रैली, विरोध-प्रदर्शन और अधिक जमावड़े पर प्रतिबंध है.
वहीं, हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,351 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 7 लोगों को संक्रमण से जान गंवानी पड़ी. इस दौरान 9,571 लोग कोरोना से ठीक हुए. राज्य में अब कोरोना के 39,565 सक्रिय मामले हैं.
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