Karnataka सरकार ने 8 जिलों में लगाया Weekend Curfew, Covid-19 के बढ़ते मामलों से बढ़ी चिंता
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Karnataka सरकार ने 8 जिलों में लगाया Weekend Curfew, Covid-19 के बढ़ते मामलों से बढ़ी चिंता

Weekend Curfew In Karnataka: महाराष्ट्र और केरल में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के नए मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है.

फाइल फोटो | फोटो साभार: PTI

बेंगलुरु: देश में कोरोना (Coronavirus) के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं. सबसे ज्यादा मामले केरल (Kerala) और महाराष्ट्र (Maharashtra) से आ रहे हैं. इसके मद्देनजर कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने केरल और महाराष्ट्र से सटे जिलों में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगाने का फैसला किया है.

  1. कर्नाटक के 8 जिलों में लगा वीकेंड कर्फ्यू
  2. सभी जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी
  3. सभाओं के आयोजन करने पर रहेगी पाबंदी

कर्नाटक सरकार ने जारी किया सर्कुलर

कर्नाटक सरकार ने हाल ही कोविड-19 के संबंध में सर्कुलर जारी किया. जिसके मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ्यू एक घंटे के लिए बड़ा दिया गया. अब नाइट कर्फ्यू का समय रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. 

इसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू राज्य के आठ जिलों बेलगावी, बीदर, चामराजनगर, दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी, कोडगु, मैसूर और विजयपुरा में रहेगा.

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इतने बजे तक है दुकानों को खोलने की अनुमति

इन आठ जिलों में खाने-पीने, फल, सब्जियां, मांस, शराब, डेयरी और पशुओं के चारे की शॉप सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति है. इसके साथ सभी आवश्यक सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी.

खुले रहेंगे धार्मिक स्थल

कोरोना के नए सर्कुलर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी गई है. लेकिन पूजा स्थलों में Covid-19 की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. लेकिन कर्नाटक के गांवों में मनाया जाने वाला मशहूर त्योहार जठरे में किसी भी प्रकार के जुलूस या समारोह के आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है.

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सर्कुलर के अनुसार, ये फैसले सीएम बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिए हैं. समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है.

शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग

शादी के मामले में इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो जिले केरल और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं, वहां शादी और अन्य समारोहों में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों ही शामिल हो पाएंगे. इसके अलावा राजनीति, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और बड़ी सभाओं को करने की अनुमति नहीं होगी.

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