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MP Election 2023: विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है. अब इसका चुनावी शोरगुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले 15 नवंबर की शाम 6 बजे से थम जाएगा. इसके बाद कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए जुलूस व आम सभाएं नहीं कर पाएंगे. ये नियम सोशल मीडिया पर भी लागू होगा.
बता दें कि चुनाव प्रचार थमते ही लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा. अब इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे. इसके अलावा 15 नवंबर बुधवार को शाम छह बजे से शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक शराब पर प्रतिबंध लगाया है.
क्या रहेगा प्रतिंबध?
चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा. उम्मीदवार निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस व सार्वजनिक रैली नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग करके भी प्रचार नहीं होगा.
आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के 48 घंटे पूर्व उम्मीदवार या राजनीतिक दल लोगों को आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई नाटक, संगीत, अभिनय, अन्य मनोरंजन करके प्रचार नहीं कर पाएगा. इन प्रतिबंधों का उल्लघंन करने पर आयोग ने वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है. इसका उल्लंघन करने पर 2 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा.
3 दिसंबर को आएंगे नतीजे
गौरतलब है कि 17 नवंबर को एक चरण में मध्यप्रदेश में वोटिंग की जाएगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. मतदाता 230 विधानसभा क्षेत्रों से अपना विधायक चुनेंगे. जिसमें कांग्रेस-बीजेपी-सपा-बसपा और निर्दलीय कैंडिडेट अपनी किस्मत को अजमाएंगे.
रिपोर्ट- अजय दुबे