Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मंगलवार को अनोखा मामला सामने आया है. यहां के एक व्यवसायी ने 'नटवर लाल' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है. जानें क्या है मामला?
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CG News: नटवरलाल नाम आते ही किसी ठग या धोखाधड़ी करने वाले शख्स होने का आभास होता है. दूसरी ओर इस तरह ठगी के मामले में नटवर लाल नाम आने से जिनका वास्तविक नाम नटवर लाल है उन्हें काफी ग्लानी महसूस होती है और मानसिक पीड़ा भी होती है. यही वजह है कि रायगढ़ के एक व्यवसायी नटवर लाल अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ठगी के मामलों में नटवर लाल जैसे नामों का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है.
व्यवसायी नटवर लाल अग्रवाल ने ठगी के मामलों में नटवर लाल नाम का उपयोग करने से व्यथित होकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. वे कहते हैं कि किसी भी ठगी के मामले में नटवर लाल नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनकी ओर से उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में धारा 19 (2) और धारा 21 तहत में तहत एक याचिका दाखिल की है. इसमें इस बात की मांग की गई है कि नटवर लाल के नाम को किसी भी अन्य 420 या फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा जाता है उस पर रोक लगाई जाए.
सबसे पहले इस शख्स के लिए हुआ था इस्तेमाल
दायर याचिका के इस बात का जिक्र किया गया है कि सबसे पहले चीटिंग और फ्रॉड के लिए देश में मिथलेश श्रीवास्तव को नटवरलाल के नाम से संबोधित किया गया था. याचिका में इसका भी है कि हाल में ही अमिताभ बच्चन से जुड़े मामले में किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके नाम, चेहरा और आवाज का इस्तेमाल करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.
हाईकोर्ट से की गई ये मांग
नटवरलाल का कहना है कि लगभग 58 साल पहले उनके माता पिता ने भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े एक नाम नटवर के नाम पर उनका नामकरण किया था. बाद में किसी भी व्यक्ति की ओर से फ्रॉड करने पर आरोपी के नाम के साथ नटवर लाल का नाम जोड़ने की एक परंपरा सी बन गई. दायर याचिका में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में नटवर लाल के नाम का दुरुपयोग बंद करने का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है.
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