अगर आप भी इंटरनेट पर करते हैं यह गलत काम तो हो जाइये सावधान, लटक रही है कार्रवाई की तलवार
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अगर आप भी इंटरनेट पर करते हैं यह गलत काम तो हो जाइये सावधान, लटक रही है कार्रवाई की तलवार

साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने गृह सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

सांकेतिक तस्वीर

प्रमोद शर्मा/भोपाल: बढ़ते साइबर क्राइम पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो चुकी है. अब इंटरनेट पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाना,चाइल्ड पोर्न जैसी चीजें पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गृह सचिव स्वत: संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे.

साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने गृह सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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गौरतलब है कि भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु कू्रता, बाल यौन शोषण समेत दुष्प्रचार करने वाली अन्य सामग्री इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वालो को बख्शा नहीं जाएगा. इन सब में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सचिव गृह को सौंप दी गई है. ऐसे मामलों में सीधे गृह सचिव को शिकायत की जा सकेगी. वह ऐसी सामग्री को इंटनरेट मीडिया से तत्काल हटाने के लिए संबंधित एजेंसी या व्यक्ति को नोटिस भी जारी करेंगे.

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इंटरनेट मीडिया पर कई रोगों की शर्तियां दवाएं बेची जा रही हैं, जिनके लिए कई लिंक पोस्ट किए जाते हैं. जिससे लोग धोखाधड़ी की शिकार हो सकते हैं. पशु वध, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री जैसी कई प्रतिबंधित सामग्री भी पोस्ट की जा रही है. इस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने ''सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-79(3)(बी)" के तहत नई व्यवस्था बना दी है. 

प्रदेश में गैरकानूनी सामग्री का प्रचलन बढ़ने से रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है. अभी ऐसी सामग्री परोसे जाने से लैंगिक अपराधों में वृद्धि हो रही है. अब ऐसी सामग्री पोस्ट होने पर वेबसाइट, मोबाइल एप, ई-कॉमर्स वेबसाइट, विभिन्न ऑनलाइन एग्रीगेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता पर कार्रवाई की जाएगी.

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