MP में अनलॉक प्रक्रिया के तहत नयी गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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MP में अनलॉक प्रक्रिया के तहत नयी गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

मध्य प्रदेश में गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गयी है. 

फाइल फोटो

भोपालः मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. सरकार लगातार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां खोलती जा रही हैं, गृह विभाग की तरफ से 31 जुलाई 2021 तक के लिए अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. 

ग्रह विभाग ने जारी गाइडलाइन
गृह विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में सिनेमा घर, जिम, फिटनेश सेंटर और खेलकूद की गतिविधियां भी संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं. हालांकि इस सब के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं. सिनेमा घर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, वहीं जिम और फिटनेश सेंटर 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होते रहेंगे. 

10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट 
इसके अलावा प्रदेश में खेलकूद की गतिविधियां भी संचालित होनी शुरू होगी. स्टेडियम खोले जाएंगे, हालांकि स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी, दर्शकों पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं रेस्टोरेंट और क्लब 100 फीसदी क्षमता के तहत कोरोना गाइड लाइन का पालन करने हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. 

शादी में शामिल हो सकेंगे 100 लोग 
इसके अलावा प्रदेश में शादियों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. अब प्रदेश में वैवाहिक आयोजनों में वर और वधू पक्ष को मिलाकर लोगों की अधिकतम संख्या 100 की गई है. वहीं अंतिम संस्कार में भी अब 50 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर व्यक्तियों, माल एवं सेवाओं का आवागमन भी जारी रहेगा. 

नाइट कर्फ्यू भी रहेगा जारी 
वहीं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि नाइट कर्फ्यू का समय अब कम कर दिया गया है, कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तो लागू रहेगा. जबकि बिना अनुमति के 6 लोग से ज्यादा इकठ्ठा नही हो सकेंगे. हालांकि ग्रह विभाग की तरफ से लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है. लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है.

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