मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अतिथि विद्वानों का पद अन्य अतिथि विद्वानों से भरे जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी.
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जबलपुर: अतिथि विद्वानों का पद अन्य अतिथि विद्वानों से भरे जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अतिथि विद्वानों का पद अन्य अतिथि विद्वानों से नहीं भरा जा सकता है. साथ ही हाइकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सहित अन्य जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
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दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अतिथि विद्वानों का पद अन्य अतिथि विद्वानों से भरे जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पूर्व में निर्धारित नियम के तहत प्रदेश में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की गई थी. ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें हटाकर, उनकी जगह पर नए अतिथि विद्वानों की नियुक्तियां की जा रही हैं, जो कि गलत है.
मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक नियमित तौर पर इन पदों पर नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं. तब तक पुराने अतिथि विद्वान ही अपनी सेवा देते रहेंगे. इस दौरान उनके साथ भेदभाव करना अनुचित होगा.
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आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिथि विद्वानों की जगह पर नए अतिथि विद्वानों को भरा जा रहा था. जिसकी वजह से उनमें काफी रोष था. इसी को लेकर अतिथि विद्वानों की तरफ से हाईकोर्ट में बीते दिनों याचिका लगाई गई थी.
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