भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लव जेहाद कानून को लेकर कही बड़ी बात
Advertisement

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लव जेहाद कानून को लेकर कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के लव जेहाद विरोधी 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस कानून में 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित या उसके परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. इस कानून में दोषियों को 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. 

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लव जेहाद कानून को लेकर कही बड़ी बात

भोपाल: भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लव जेहाद कानून का समर्थन किया है. एक कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एक पक्ष द्वारा निरंतर जिस तरह से लड़कियों का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे अपराधियो को सजा जरूरी है.

भाजपा सांसद ने कहा कि 'समाज को विघटित करने वाले, समाज में स्त्रियों पर अत्याचारों को, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा. एक पक्ष द्वारा निरंतर लड़कियों को जिस तरह से उनका दुरुपयोग कर रहे हैं...भावनाओं  के साथ खेल रहे हैं... इसलिए कानून बनाया जा रहा है. कानून बनना भी चाहिए अपराधियों को कठोर दंड मिलना भी चाहिए'.

बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है. जिसमें जबरन धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान किया जा रहा है. मध्य प्रदेश के लव जेहाद विरोधी 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस कानून में 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित या उसके परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. इस कानून में दोषियों को 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. 

भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने फिर दिखाए तीखे तेवर, अब CM शिवराज से कर डाली ये मांग

वहीं बीते मगंलवार को मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत मिली. दरअसल मामले की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट की सुनवाई में रेगुलर मौजूद रहने में छूट दे दी है. मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा भी आरोपी हैं. 

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिल सकती हैं ये सौगातें, CM शिवराज ने किया वादा

WATCH LIVE TV

  

Trending news