मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने हुक्का बार (Hooka Bar) संचालन को अवैध घोषित कर दिया है तथा इस पर कानून लाकर तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए हैं. पुलिस विभाग द्वारा सभी हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाही की गई तथा प्रदेश के सभी हुक्का बार बंद करा दिये गये हैं.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)में हुक्का बार (Hooka Bar) के संचालन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने अवैध घोषित कर दिया हैं. युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुए राज्य में एक स्वस्थ्य वातावरण निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
बता दें कि हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं. ये संशोधित अधिनियम तत्तकाल प्रभाव से लागू हो गया है. आइए जानते हैं हुक्का बार अधिनियम के बारे में...
सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश
दरअसल सीएम बघेल के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय आदि सहित अन्य जगहों पर हुक्का बार संचालित हो रहे थे. इन हुक्का बारों (Hooka Bar) में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तम्बाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग किया जा रहा था. जिससे युवा पीढ़ी सहित आमजन इस ओर आकर्षित होकर अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे थे. इसे देखते हुए तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने सभी हुक्का बारों पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश के सभी हुक्का बारों को बंद कराया गया.
अधिनियम में संशोधन लागू
गौरतलब है कि सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधित विधेयक को सदन में मंजूरी दे दी थी. शीतकालीन सत्र में इस संशोधित विधेयक को पारित भी करा लिया था. वहीं प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उस संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी थी. जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में संशोधन का प्रस्ताव था. संशोधन में हुक्का संचालकों के साथ ही वहां हुक्का पीने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है. संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Legislative Assembly) द्वारा पारित किया गया. उसके बाद सक्षम अनुमति प्राप्त की गई थी. इसके बाद 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया.
पहली बार गैर जमानती अपराध
बता दें जो भी व्यक्ति हुक्का बार(Hooka Bar) का संचालन करते हुए पाया जाएगा. उसके विरूद्ध गैर-जमानतीय अपराध दर्ज किया जाएगा तथा उसे 3 वर्ष की जेल हो सकती है और 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है. यदि कोई व्यक्ति हुक्का बार में धुम्रपान करते हुए पाया गया तो उस पर 5 हजार का जुर्माना हो सकता है. ये अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.