रायपुर में मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रहेगी रोक, जारी हुए आदेश
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रायपुर में मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रहेगी रोक, जारी हुए आदेश

धारा 144 के तहत इन इलाकों में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक रहेगी. ये प्रतिबंध 20 जुलाई से 27 जुलाई तक लागू रहेंगे. 

रायपुर में मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रहेगी रोक, जारी हुए आदेश

रजनी ठाकुर/रायपुरः छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है. इस बीच खबर आई है कि मानसून सत्र के दौरान राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शनों पर रोक रहेगी. इस दौरान रायपुर में धारा 144 लागू रहेगी. धारा 144 रायपुर शहर और विधानसभा के कई हिस्सों में लागू रहेगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान 6 बैठकें होंगी. 

रायपुर कलेक्टर ने मानसून सत्र को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. जिन इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी, उनमें ज्ञानगंगा स्कूल टर्निंग बलौदाबाजार रोड से जीरो प्वाइंट तक, अवंतिबाई चौक से वीआईपी तिराहा- जीरो प्वाइंट तक, बरौदा चौक से जीरो प्वाइंट तक और कचना मोड़ से धनेली मोड़ तक शामिल हैं. 

धारा 144 के तहत इन इलाकों में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक रहेगी. ये प्रतिबंध 20 जुलाई से 27 जुलाई तक लागू रहेंगे. माना जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने यह कदम उठाया है. बता दें कि कुछ माह पहले राजधानी रायपुर में अलग-अलग वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा हो गई थी, ऐसे में प्रशासन ने रायपुर में धारा 144 लागू कर दी थी. मानसून सत्र के दौरान ऐसी स्थिति फिर से ना उत्पन्न हो, इसलिए प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट गया है. 

इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने धरने प्रदर्शन और आंदोलनों के चलते बिना अनुमति किसी भी तरह के निजी और सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी थी. सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आयोजनों के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं.  

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