जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे जीपी सिंह, याचिका में दिया ये तर्क
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जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे जीपी सिंह, याचिका में दिया ये तर्क

14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए निलंबित एडीजी जीपी सिंह (gp singh) ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट (bilaspur high court) में याचिका लगाई है.

जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे जीपी सिंह, याचिका में दिया ये तर्क

शैलेंद्र सिंह ठाकुर/रायपुर: भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह (gp singh) ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट (bilaspur high court) में याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि पुलिस पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. अब उन्हें आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा देने का मौका दिया जाना चाहिए. इसके लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
18 जनवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आप चाहे तो हाईकोर्ट में याचिका लगा सकते हैं. पुलिस और जांच एजेंसियों से आए तर्कों के कारण आपको जमानत नहीं दी जा सकती है. हालांकि आपको पुलिस रिमांड पर भी नहीं भेजा जाएगा. इस दौरान कोर्ट ने जीपी सिंह की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जेल अधीक्षक को कोर्ट ने निर्देशित किया था.

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जेल में मांगी थी सुरक्षा
18 जनवरी को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने के बाद जीपी सिंह के वकील ने जेल में सुरक्षा की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि जीपी सिंह ने पद पर रहते हुए कई बड़े मामलों का पर्दाफाश किया है. ऐसे में उन पर कभी भी किसी तरह का हमला हो सकता है. पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है.

रिमांड का सिलसिला 
जीपी सिंह को एसीबी ने गुरुग्राम से 11 जनवरी को गिरफ्तार कर  12 जनवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था. 14 जनवरी को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस निमांड बढ़ाकर 18 जनवरी कर दी गई. रिमांड पूरी होने पर उन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जीपी सिंह को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.

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