हालांकि, आयोग ने अपने निर्देश में मध्य प्रदेश में होने वाले उप चुनाव की कोई समय सीमा नहीं बताई है, सिर्फ इतना ही कहा है कि उप चुनाव 2020 में कराया जाना है.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा उप चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं. राजनीतिक दलों को 31 जुलाई तक उप चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग को अपने सुझाव देने होंगे. चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के बीच राजनीतिक दल बड़ी सभाएं करने से परहेज करें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
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चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में सभी राजनीतिक दलों से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की सेफ्टी के लिहाज से दी गई गाइडलाइन का पालन करने को कहा है. हालांकि, आयोग ने अपने निर्देश में मध्य प्रदेश में होने वाले उप चुनाव की कोई समय सीमा नहीं बताई है, सिर्फ इतना ही कहा है कि उप चुनाव 2020 में कराया जाना है. मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने उप चुनाव के लिए प्रचार तो शुरू कर दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. चुनाव आयोग की इस गाइडलाइन से इस पर रोक लग सकेगी.
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चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे जाने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव कार्यप्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि 31 जुलाई तक पीसीसी चीफ से चर्चा कर वह चुनाव आयोग को सुझाव भेजेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हम जल्द चुनाव करवाने और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का सुझाव देंगे, ताकि मतदाताओं को संक्रमण से बचाया जा सके.
मध्य प्रदेश में उप चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का निर्देश
1. राजनीतिक दल बड़ी सभाएं करने से परहेज करें. मसलन बड़े मैदानों में होने वाली सभाएं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं.
2. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आमसभा का आयोजन किया जाता है तो मंच पर आसीन वक्ता और नीचे बैठने वाले लोग मास्क जरूर पहनें. बगैर मास्क के मीटिंग में उपस्थिति वर्जित हो.
3. आमसभा में सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए. यानी प्रत्येक व्यक्ति के बीच 2 मीटर की दूरी होना चाहिए, जिससे संक्रमण से बचा जा सके..
4. आमसभा का आयोजक राजनीतिक दल मीटिंग में जितने लोग भी आते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करे. साथ ही जिस स्थल पर सभा का आयोजन किया जा रहा है उस स्थान और वहां पहुंचने वाले लोगों को सैनिटाइज किए जाने की व्यवस्था की जाए.
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