इंदौर में बेसमेंट सीलिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासन की कार्रवाई गलत ठहराई
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इंदौर में बेसमेंट सीलिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासन की कार्रवाई गलत ठहराई

Indore News: इंदौर शहर में जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत बेसमेंट को सील किया गया था. अहिंसा टावर के एक ऑफिस संचालक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की.

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MP News in Hindi: इंदौर के एमजी रोड स्थित अहिंसा टावर के बेसमेंट में प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत सील किया गया. इस कार्रवाई के विरोध में एक ऑफिस संचालक ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की. अदालत ने अवकाश के बावजूद पिटीशन स्वीकार कर सुबह सुनवाई की. कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया और आदेश दिया कि सील किए गए बेसमेंट को तुरंत खोला जाए. यह कार्रवाई शहर की कई मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में बेसमेंट के कमर्शियल उपयोग के खिलाफ की जा रही थी क्योंकि बेसमेंट को पार्किंग के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था. कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं.

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जानिए पूरा मामला?
दरअसल, प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत इंदौर शहर में कई मल्टी स्टोरेज के बेसमेंट को सील किया गया. जहां एमजी रोड स्थित अहिंसा टावर के बेसमेंट में भी कुछ ऑफिसों पर ये कार्रवाई हुई जिसको लेकर एक ऑफिस संचालक ने प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में रात 9 बजे ही पिटीशन लगाई. जिस पर आज अवकाश होने के बाबजूद कोर्ट ने आदेश दिया की की गई कार्रवाई गलत है व सील्ड बेसमेंट को खोला जाये.

अधिवक्ता रितेश ईनाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि अहिंसा टावर में हुई कार्रवाई के बाद दायर पिटीशन में हाई कोर्ट में आज सुबह सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने एक आदेश भी सुनाया है. आपको बता दें कि इंदौर शहर में बड़ी संख्या में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए ना करके इसे कमर्शियल उपयोग में लिया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई बिल्डिंग मालिकों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं. जिसके तहत यह कार्रवाई की गई थी.

रिपोर्ट: शिव मोहन शर्मा (इंदौर)

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