MP सरकार-शराब कारोबारी विवाद: जबलपुर HC ने आबकारी आयुक्त को जारी किया अवमानना नोटिस
Advertisement

MP सरकार-शराब कारोबारी विवाद: जबलपुर HC ने आबकारी आयुक्त को जारी किया अवमानना नोटिस

 मध्य प्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच जारी विवाद को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट मे सुनवाई हुई.हाईकोर्ट ने ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए हैं.

फाइल फोटो

जबलपुर:  मध्य प्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच जारी विवाद को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट मे सुनवाई हुई.हाईकोर्ट ने ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि पिछली सुनवाई पर सरकार के आश्वसन के बाद भी कुछ ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है. जिस पर याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव वाणिज्य कर को नोटिस जारी किया. कल फिर याचिकाओं पर  पुनः सुनवाई होगी. 

शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई
दरअसल कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी थी. जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था. इसीलिए शराब ठेकेदारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि उन्हें लाइसेंस फीस मे छूट दी जाए और बिक्री के आंकड़ों के आधार पर शुल्क लिया जाए.

कोर्ट ने दिया था समन्वय बनाने का आदेश
शराब ठेकेदारों का कहना है कि जबतक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तब तक दुकानें नहीं खोली जाएगी. वहीं करोबारियों की इस जिद्द पर सरकार ने दुकानें सील करने का फैसला लिया था. जिसपर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ठेकेदारों को राहत देते हुए कहा था कि 6 जून तक कोई कार्रवाई ना की  जाए. साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार और शराब ठेकेदार के बीच समन्वय बनाने का भी आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: इंदौर: ACS का कोरोना को लेकर बड़ा बयान, कहा-हमसे हुई बड़ी भूल, समय पर नहीं डिटेक्ट कर पाए केस

कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने ठेकेदारों को राहत देते हुए शराब दुकान खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 7 से रात के 9 बजे तक कर दिया है.

WATCH LIVE TV: 

 

Trending news