ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, SC/ST एक्ट के तहत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी
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ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, SC/ST एक्ट के तहत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी

सिंधिया ने कहा,‘मैं आपके परिवार का मुखिया हूं. आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न केवल शिवपुरी बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी.’ 

ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, SC/ST एक्ट के तहत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी

शिवपुरी (मध्यप्रदेश): मध्यप्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को अनारक्षित वर्ग के लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून के तहत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी.

एससी/एसटी एक्ट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा,‘मैं आपके परिवार का मुखिया हूं. आपको विश्वास दिलाता हूँ कि न केवल शिवपुरी बल्कि पूरे मध्यप्रदेश में इस एक्ट के अंतर्गत किसी पर भी गलत कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी.’

गौरतलब है कि शुक्रवार को शिवपुरी पहुंचने पर सपाक्स संगठन एवं करणी सेना द्वारा उनका घेराव किया गया. सवर्ण संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य के स्थानीय निवास सिंधिया छतरी स्थित मुंबई कोठी पहुंचकर इस एक्ट में संशोधन के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया.

संसद में इस एक्ट के संशोधन का विरोध नहीं करने के प्रश्न पर सिंधिया ने कहा,‘संसद में हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है तथा मनमाने ढंग से अधिनियम पारित हो जाते हैं .’ उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी की नहीं सुनते और मनमाने ढंग से जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं .

सिंधिया से जब पूछा गया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर क्या इस एक्ट में संशोधन किया जाएगा, तो इस सवाल का कोई सीधा जबाव न देते हुए उन्होंने कहा, ‘जब सरकार आएगी, तब जवाब देंगे.' 

इससे पहले गुरुवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार जल्द ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के संबंध में निर्देश जारी करेगी ताकि इस कानून का प्रदेश में गलत इस्तेमाल न हो. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि एमपी में नहीं होगा एससी-एसटी ऐक्ट का दुरुपयोग, बिना जाँच के नहीं होगी गिरफ़्तारी.

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