खंडवा कलेक्टर ऑफिस ने इस आदेश की प्रति वाणिज्यिक कर मंत्रालय, आबकारी आयुक्त और इंदौर आबकारी उपायुक्त सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को भेज दिया है.
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खंडवा: मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के उलट खंडवा की कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल ने एक आदेश जारी जिले में 17 मई तक शराब ठेके खोलने पर रोक लगा दी है. खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया.
खंडवा कलेक्टर ऑफिस ने इस आदेश की प्रति वाणिज्यिक कर मंत्रालय, आबकारी आयुक्त और इंदौर आबकारी उपायुक्त सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को भेज दिया है.
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कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की लिस्ट में खंडवा जिला रेड जोन में शामिल है. ऐसे में जिले में शराब और भांग की दुकानें खुलने से भीड़ इकट्ठी हो सकती है.
इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए खंडवा में शराब और भांग की दुकानें 17 मई तक नहीं खोलने का आदेश जारी किया गया है.
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीते 5 मई से राज्य में शराब और भांग के ठेके खोलने की अनुमति दे दी थी. रेड जोन वाले 9 जिलों में से भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब और भांग के ठेके खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
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बाकी 6 जिलों जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी और देवास के शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंध था, लेकिन इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई थी. इंदौर, भोपाल और उज्जैन मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं.
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