गुरुवार को भाजपा विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित तीन अन्य आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज मालवीय के समक्ष पेश किया गया.
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नीमचः आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन को गुरुवार को सीजीएम कोर्ट ने 5 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में कनापटी जेल भेजा गया है. बता दें भारतीय जनता पार्टी से विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन ने मंदसौर संसदीय सीट से वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता को फिर से उम्मीद्वार बनाने पर जुलूस निकाला था, जिसके चलते आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित तीन अन्य आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज मालवीय के समक्ष पेश किया गया.
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आचार संहिता उल्लंघन मामले में केंट पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर आरोपितों ने कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन एडीपीओ चंद्रकांत नाफड़े ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए नपा अध्यक्ष और विधायक के पूर्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने की मांग की. जिसके बाद न्यायाधीश ने जमानत आवेदन रद्द करते हुए विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन को 5 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
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Madhya Pradesh: BJP MLA from Neemuch, Dilip Singh Parihar was arrested yesterday, on charges of violation of Model Code of Conduct. pic.twitter.com/JTnrIkGiku
— ANI (@ANI) March 29, 2019
बता दें भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर-नीमच क्षेत्र से वर्तमान विधायक सुधीर गुप्ता को दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है. जिसके चलते भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन सहित भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने नीमच के फव्वारा चौक पर जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बाटीं. यही नहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी विधायक ने जमकर ढोल नगाड़े भी बजवाए, जिस पर नीमच की केंट पुलिस ने सभी पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया. सभी आरोपियों पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.