इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है. गौशालाओं को दिए जाने वाले दान पर भी इसी सैक्शन के तहत रिबेट मिलेगा.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में गौशालाओं को दान करने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. शर्त इतनी है कि आप जिस गौशाला को दान दे रहे हैं वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए. पशु चिकित्सा विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में गौ-रक्षा और गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड गौशाला को डोनेशन देता है तो उसे इनकम टैक्स अधिनियम (Income Tax Act) की धारा के तहत आयकर में छूट गिलेगी. इस संबंध में भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
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इस धारा के तहत मिलती है टैक्स में छूट
मध्य प्रदेश के नागरिक रजिस्टर्ड गौशालाओं में दान कर आयकर छूट का फायदा उठा सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं को दान देने वालों के लिए एक पोर्टल भी बनाया है, जिसके माध्यम से गोवंश के चारे, पानी, शेड और अन्य कार्यों के लिए दान दिया जा सकता है. इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा मिलता है. गौशालाओं को दिए जाने वाले दान पर भी इसी सैक्शन के तहत रिबेट मिलेगा. आप सरकारी योजनाओं में निवेश करके इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. इस सैक्शन के तहत ईपीएफ, पीपीएफ में योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग फंड आदि शामिल हैं. सेक्शन 80 G के तहत कुछ संस्थानों में दान की रकम भी पर आयकर में छूट मिलती है.
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31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं ITR
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर रिटर्न (Income Tax Return-ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी है. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 5 बार बढ़ाई जा चुकी है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था, फिर 30 जून किया गया. इसके बाद 31 जुलाई, उसके बाद 30 सितंबर और फिर बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था. अब आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है. भले ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक हो चुकी है लेकिन रिटर्न का असेसमेंट पीरियड (Assesment Period) 1 अप्रैल, 2019 से लेकर 31 मार्च, 2020 ही रहेगा.
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