आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था.
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जबलपुर: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी (OBC) आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी. यह फैसला जबलपुर हाईकोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए दी. अब इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई 18 अगस्त होगी. हाईकोर्ट में आज 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को भी लेकर सुनवाई हुई. फिलहाल कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर रोक बरकरार रखने से इनकार कर दिया है.
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हाईकोर्ट में आज सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, सचिन यादव, विधायक सिद्धार्थ कुशवाह, राहुल लोधी ने सरकार से मांग की थी कि वे अपनी तरफ से 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए अदालत में पक्ष मजबूती के साथ रखें.
वहीं, अब 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगने से राज्य की सरकारी नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था. इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था. जिसकी सुनवाई आज जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच में हुई.
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