कोर्ट में साधौ की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अजय गुप्ता ने दलील दी कि पदच्युत होने के बाद व्यक्ति को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 6 महीने का समय नियम के तहत मिलना चाहिए.
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भोपाल: मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में मंत्री रहीं विजयलक्ष्मी साधौ को सरकारी बंगले के मामले में फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने विजयलक्ष्मी साधौ की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि वह अपनी मांगों को प्रदेश सरकार के सामने रखें और अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो अदालत आएं.
आपको बता दें कि विजयलक्ष्मी साधौ ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए शिवराज सरकार की ओर से मिले नोटिस पर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने हाईकोर्ट से मध्यस्थता करने की गुजारिश की थी. हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट का निर्देश मानते हुए पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ की ओर से अपनी याचिका वापस ले ली गई.
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कोर्ट में साधौ की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अजय गुप्ता ने दलील दी कि पदच्युत होने के बाद व्यक्ति को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 6 महीने का समय नियम के तहत मिलना चाहिए. साधौ के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार की ओर से बंगला खाली करने का नोटिस थमाना ठीक नहीं है.
जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विजयलक्ष्मी साधौ अब शिवराज सरकार के सामने अपनी मांग रख सकती हैं. आपको बता दें कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में मंत्री रहने वालों को सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस भेजा है. सभी को 20 मई की शाम तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया है.
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