MP के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में सभी 6 आरोपी बरी, EOW को लगा बड़ा झटका
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MP के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में सभी 6 आरोपी बरी, EOW को लगा बड़ा झटका

MP के तीन हजार करोड़ के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहा है. बता दें कि भोपाल स्पेशल कोर्ट में पिछले 4 साल से यह मामला चल रहा था.

MP के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में सभी 6 आरोपी बरी, EOW को लगा बड़ा झटका

प्रमोद शर्मा/भोपाल: MP के तीन हजार करोड़ के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन अपने आरोप साबित करने में नाकाम रहा है. बता दें कि भोपाल स्पेशल कोर्ट में पिछले 4 साल से यह मामला चल रहा था. इस मामले में कोर्ट में 30 ज्यादा गवाहों के बयान हुए थे. जिनमें से ज्यादातर आखिरी गवाही में अपने बयान से पलट गए. 

बता दें कि इस मामले में तत्कालीन जलसंसाधन मंत्री और वर्तमान गृहमंत्री के OSD के खिलाफ FIR दर्ज की थी.

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इस मामले में कौन था आरोपी
इस हाईप्रोफाइल मामले में MP इलेक्ट्रानिक विकास निगम के ओएसडी नंद किशोर ब्रह्मे, ओस्मो आईटी सॉल्यूशन के डॉयरेक्टर वरुण चतुर्वेदी, विनय चौधरी, सुमित गोवलकर, एंटारेस कंपनी के डायरेक्टर मनोहर एमएन और भोपाल के व्यवासायी मनीष खरे आरोपी थेय

जानिए क्या था मामला
मध्यप्रदेश का ई-टेंडरिंग घोटाला अप्रैल 2018 में उस समय सामने आया था जब जल संसाधन विभाग की तीन टेंडर को खोलते समय कंप्यूटर में एक सुरक्षा संदेश डिस्प्ले हुआ. जिसके बाद पता चला कि टेंडर में टेंपरिंग की जा रही है. ये भी पता चला था आरोपी ई-टेंडर की पोर्टल को हैक करके टेंडर में हेर-फेर कर पसंद की कंपनियों को काम देते थे. जिसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज के आदेश पर इसकी जांच EOW को सौंपी गई थी.  ईओडब्ल्यू की जांच में पाया गया था कि जीवीपीआर इंजिनेयर्स और अन्य कंपनियों ने जल निगम के 3 टेंडर की बोली की रकम में 1769 करोड़ का बदलाव कर दिया था. ई-टेंडरिंग को लेकर ईओडब्ल्यू ने कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

कोर्ट ने सभी आरोपी को किया बरी 
आज ई-टेंडर के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज संदीप कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रहा था. बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया है. कोर्ट के इस फैसले से EOW को बड़ा झटका लगा है.

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