MP में अब जांच के लिए CBI को लेनी होगी अनुमति, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
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MP में अब जांच के लिए CBI को लेनी होगी अनुमति, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

MP News: CBI को मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. प्रदेश की मोहन सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके मुताबिक कार्रवाई के लिए CBI समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अनुमति लेनी होगी. 

CBI Investigation in Madhya Pradesh

CBI Investigation in MP:  CBI समेत सभी केंद्रीय एजेंसियों को अब मध्य प्रदेश में जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. बिना लिखित अनुमति के CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य में कोई जांच नहीं कर पाएंगी. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक जांच एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के परमिशन लेनी होगी.

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CBI नहीं कर सकेगी सीधे कार्रवाई
मध्य प्रदेश में अब CBI समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति, शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सीधे तौर पर जांच नहीं कर सकेंगी. इनके खिलाफ अपराधिक मामलों में जांच के लिए एजेंसियों को राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी. बिना लिखित अनुमति के जांच नहीं होगी. 

नोटिफिकेशन जारी 
इस संबंध में राज्य शासन के गृह विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ये नियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन 16 जुलाई को जारी किया गया है. 

पहले से लागू थी व्यवस्था
जानकारी के मुताबिक ये व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन हाल ही में भारतीय न्याय संहिता लागू  होने की वजह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो कोर्ट में चल रहे विचारधीन मामले दूषित हो सकते थे. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या राज्य में आने वाली संस्था की जांच करनी हो तो सीबीआई को मध्य प्रदेश प्रशासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी. 

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किस एक्ट के तहत नियम लागू
राज्य सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापनाअधिनियम, 1946 की धारा-6 के अधीन अधिसूचित अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए पूरे मध्य प्रदेश राज्य में इसे लागू किया गया है. आदेश में ये भी कहा गया है कि मध्यप्र देश शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में, ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी. किन्हीं भी अन्य अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी.

कई राज्यों में नियम लागू
इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही मध्य प्रदेश भी उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां पहले से ही जांच के लिए CBI को मंजूरी की जरूरत है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक जल्द ही सभी BJP शासित राज्यों में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होंगे.

इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया

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