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रायपुर: कालीचरण महाराज के जमानत पर छूटने के बाद इंदौर में भव्य स्वागत किया था. अब स्वागत के दौरान का एक वीडियो सामना आया है, जिसमें वो तलवार और हंसिया लहराते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने कानून पर सवाल खड़े कर दिए और रासुका लगाने की मांग की. कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को भी वीडियो भेज कालीचरण की जमानत खारिज करने की मांग की. इसपर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है.
कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे- कांग्रेस
कालीचरण महाराज का वीडियो सामने आने के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वीडियो भेजकर जमानत खारिज करवाने अपील की है. मध्यप्रदेश कांग्रेस की अपील पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि कालीचरण विध्वंसक प्रवृत्ति और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है. जिस प्रकार से महात्मा गांधी पर उसने अनर्गल टिप्पणी की. उसके बाद कानून ने अपना काम किया. अदालत ने उसको जमानत दी है. इस विषय पर कुछ नहीं कहा जा सकता. निश्चित तौर पर कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. यदि अदालत में जाने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी.
क्या है मामला
बता दें महात्मा गांधी को अपमानित करने के मामले में ज़मानत पर छूटे कालीचरण महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. कालीचरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो खुली जीप में तलवार और हंसिया लहराते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और पुलिस कमिश्नरी पर सवाल खड़े किए और इसपर कार्रवाई करने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि तलवार और हंसिया लहराकर दहशत फैलाता कालीचरण पुलिस कमिश्नरी के लिए चुनौती बन गया है. वो दहशत फैलाने का वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस मौन है. एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल किया गया है कि खुलेआम तलवार लहराकर दहशत फैलाना और अराजकता पैदा करने की कोशिश करना क्या वैधानिक कार्य हैं? इंदौर में धारा 144 प्रभावशील है. बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर पाबंदी हैं. ऐसे में कालीचरण क्या क़ानून से भी बड़ा हो गया है? कालीचरण के खिलाफ लोकशांति भंग करने और 25 आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए.
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