cleanliness tax: सतना जिले की बड़ा एटमा पंचायत 1 नवंबर से जिले के पहली पंचायत बन जाएगी जो पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर टैक्स लगा रही है. ये पैसला सरपंच और पंचों ने साथ मिलकर स्वनिधि के तहत के तहत लिया है.
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cleanliness tax: संजय लोहानी/सतना। रामनगर जनपद की बड़ा एटमा पंचायत 1 नवंबर पहली पंचायत बन जाएगी जो अब स्वनिधि के तहत पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर लगा रही. टैक्स से मिले पैसों का इस्तेमाल पंचायत क्षेत्र में ही किया जाएगा. ग्राम सभा में सर्व सम्मति से स्वच्छता कर लगाने का निर्णय लिया और हर परिवार से 10 रुपये हर माह स्वच्छता कर वसूला जाएगा.
1 नवंबर से लागू होगा फैसला
बड़ा एटमा पंचायत की महिला सरपंच गीता पांडेय ने बताया कि यह फैसला एक नवंबर से लागू होगा. पंचायत सभा ने ये फैसला लिया कि पंचायत का स्वयं का कचरा वाहन होगा जो घर-घर कचरा एकत्रित करेगा. इसके साथ ही सर्व सम्मति से पौधा रोपण का फैसला भी लिया गया है. अब से हर साल बड़ा एटमा में एक हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
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सरपंच गीता पांडेय ने दी जानकारी
महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने बाली गीता पांडेय ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पारदर्शी स्थानीय सरकार का संकल्प लिया. पंचायत के साफ सफाई के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रति घर से 10 रुपये अनिवार्य स्वक्षता कर लेने का निर्णय लिया गया.
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मांस व्यापार के लिए भी बना नियम
गांव में मांस व्यापार के लिये मध्यप्रदेश मांस विक्रय नियम के अंतर्गत निर्धारित जगह चिन्हित की है. पंचायत ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगया जाएगा. इसके साथ ही पेय जल वितरण कर के रूप में ली जाने वाली राशि में पूरी पारदर्शिता का संकल्प भी लिया गया है.
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लिये गए ये संकल्प
- अब से बड़ा इटमा गांव में गुरुवार के दिन पंचायत जन सुनवाई
- पर्यावरण संरक्षण के लिए 1000 पौधरोपण करने का संकल्प
- कचड़ा वाहन का संचालन, कचड़ा पेटी की स्थापना, गंदे जल का फिल्टर प्रबंधन और पानी निकासी की व्यवस्था
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किस नियम के तहत लगाया गया है टैक्स
रामनगर जनपद का बड़ा इतना गांव बाणसागर बांध से लगा हुया है. यहां की आबादी करीब 6000 है. कृषि यहां के रोजगार का मुख्य साधन है. यहां कि सरपंच गीता पाण्डेय लगातार पंचायत के विकास के लिए कां कर रही है. उन्होंने लोगों में जागरुकता के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत ही स्वनिधि फंड विकित करने के लिए ये कदम उठाया है.