MP School News: मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है. राज्य में अब किसी खास दुकान से खरीदी करने की दबाव बनाने वाली स्कूलों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा.
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Madhya Pradesh School News: भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो गई है. लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. हर नए सत्र में आने वाली प्राइवेट स्कूलों की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले से सख्ती दिखाई है. सीएम की सख्ती के बाद बच्चों पर निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव बनाने वाली स्कूलों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव नाराज
निजी स्कूलों की मनमानी से मुख्यमंत्री नाराज हैं. पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म शिक्षण सामग्री को किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मामले के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद ऐसी स्कूलों पर दो लाख तक का जुर्माना लगाने का निर्णय हुआ है.
आदेश हुआ जारी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लिया है. इसके बाद से स्कूल शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है. निजी स्कूलों के पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर कार्रवाई के संबंध में सीएम ने मुख्य सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं.
निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को दिए निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई करें.
2 लाख तक का जुर्माना
मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के पालकों पर दबाव डालने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं. इसके बाद से ही सीएम ने मामले को संज्ञान में लिया है. बता दें निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत ऐसे स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है. इसके साथ स्कूलों की मान्यता को लेकर भी कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, इसके मामला गंभीर होना चाहिए.