MP News: लाउडस्पीकर को लेकर जारी हुआ नया फरमान, कल से शुरू हो जाएगी सख्त कार्रवाई
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MP News: लाउडस्पीकर को लेकर जारी हुआ नया फरमान, कल से शुरू हो जाएगी सख्त कार्रवाई

मध्यप्रदेश में इस समय खुले में मांस-मछली और तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर (Loud Speaker) की खूब चर्चा हो रही है. इसका कारण ये है कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

MP News: लाउडस्पीकर को लेकर जारी हुआ नया फरमान, कल से शुरू हो जाएगी सख्त कार्रवाई

Loudspeaker ban in mp: मध्यप्रदेश में इस समय खुले में मांस-मछली और तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर (Loud Speaker) की खूब चर्चा हो रही है. इसका कारण ये है कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया है. सीएम यादव के आदेश के बाद शासन और प्रशासन तेजी से लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई कर रहा है. वहीं आज लाऊड वॉल्यूम पर कंट्रोल करने का आज आखरी दिन है. कल यानी गुरुवार से सीधे सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी.

नए नियमों के बाद अब धार्मिक स्थलों में होने वाले कार्यक्रम में दो स्पीकर और दो लाउडस्पीकर लगाए जा सकेंगे. वहीं निजा कार्यक्रम और शादी समारोह में बड़े डीजे लगाना गैर कानूनी रहेगा. लेकिन आयोजक चाहें तो छोटे आकार के डीजे बजा सकते है. इसे लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने यह आदेश जारी कर दिए हैं.

नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
नए आदेश के मुताबिक भोपाल जिले में चार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं.  इस गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कल से कार्रवाई शुरू होगी.  जानिए किस क्षेत्र में कितनी आवाज में डीजे बजाए जा सकते हैं- 

यह रहेगी ध्वनि सीमा-
आवासीय क्षेत्र- 50 और रात में 40 डेसिबल
साइलेंट जोन- 50 डेसिबल , रात में 40
कमर्शियल एरिया- 65 और रात में 55 डेसिबल
औधोगिक क्षेत्र- 75 दिन और रात में 70 डेसिबल
डीजे ऑल लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी. 

आज से ही जिला प्रशासन के अधिकारी पूरे शहर में निगरानी करेंगे. अगर कहीं भी नियम तोड़ा जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

साइलेंट भी घोषित हुआ
इसके अलावा भोपाल कलेक्टर ने थाना प्रभारी और एसडीएम को आदेश जारी किया है कि जिले के 31 अस्पतालों के आस-पास शांत क्षेत्र साइलेंट जोन भी घोषित किए गए हैं. साइलेंट जोन क्षेत्र में राजभवन भोपाल, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा भवन, नर्मदा भवन, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय, सभी शैक्षणिक संस्थान अस्पताल और बैंक आदि रहेंगे.

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