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प्रमोद शर्मा/भोपाल: माखनलाल पत्रकारिता विवि के पूर्व कुलपति कुठियाला की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में साल 2003 से लेकर 2018 तक की गई नियुक्तियों व आर्थिक अनियमितता मामले में EOW की खात्मा रिपोर्ट को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. मामले में EOW ने विवि के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला के खिलाफ FIR दर्ज की थी. इसी को लेकर ईओडब्ल्यू ने विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट अस्वीकार करते हुए EOW को कुछ बिंदुओं के साथ फिर से जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं.
इन बिंदुओं पर दोबारा होगी जांच
पूर्व कुलपति बीके कुठियाला और अन्य पर नियमों को ताक पर रख नियुक्तियां करने और आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं. इसे लेकर कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. इन बिंदुओं पर दोबारा होनी है जांच... जांच अधिकारी धारा 13(1)(क) के विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए अग्रिम विवेचना विधि अनुसार संचालित एवं संपादित करने के आदेश. जांच अधिकारी विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों के संबंध में पुनः जांच के आदेश मिले हैं. उनके मूल दस्तावेजों का मिलान संबंधित विश्वविद्यालयों से करने को कहा गया है. भर्ती के संबंध में दस्तावेजों एवं नियमों के पालन के सबंध मे भी जांच फिर से होगी. अन्य सुसंगत साक्ष्य जो उपयोगी हो, उसका भी संग्रह किया जाएगा.
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