Hit And Run Law: केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे नए हिट एंड रन कानून का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कड़ा विरोध हो रहा है. ट्रक और बस ड्राइवर के बाद अब ऑटो चालक संघ में इस हड़ताल में साथ आए गया है.
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Madhya Pradesh News: केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कानून में सड़क दुर्घटना कर भागने वाले चालकों को 10 साल की सजा व 7 लाख रुपये जुर्माने की बात कही गई है. इसके विरोध में देश भर में ट्रक और बस चालकों द्वारा हड़ताल की जा रही है. कोरबा में भी इस कानून के विरोध में ट्रक, बस और अन्य 4 व्हीलर गाड़ियों के चालक हड़ताल पर हैं. अब बुधवार से शहर के ऑटो चालक भी इस नए कानून के विरोध करेंगे.
कोरबा जिला ऑटो संघ ने तय किया है कि संघ के अंतर्गत चलने वाले लगभग 2500 सवारी ऑटो, जिसमें पेट्रोल चलित ऑटो और ई-रिक्शा शामिल हैं वे बुधवार को नहीं चलेंगे. इस आदेश के पालन में जहां ऑटो चालकों का समर्थन है वहीं मालवाहक और छोटा हाथी वाहन चालक संघ ने भी बुधवार को वाहन नहीं चलाने का निर्णय लिया है. खास बात यह है कि हड़ताल का समर्थन नहीं करने वालों पर ऑटो संघ ने पेनाल्टी भी लगाने का निर्णय लिया है.
कल से करना होगा समस्या का सामना
कोरबा जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष ने नए कानून को लेकर कहा कि ड्राइवर अगर दुर्घटना होने के बाद इसके परिपालन में घायल को अस्पताल ले जाने गाड़ी से उतरे तो पहले जनता उसकी जान ले लेगी. अब अगर ऑटो संघ के आदेश का पूर्ण परिचालन होगा तो कल ऑटो से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा.
ट्रक और बस पहले से ही बंद
केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का विरोध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत करीब 10 राज्यों जारी है. ट्रक और बस चालकों ने पहले ही विरोध शुरू कर दिया है. इस हड़ताल की वजह से कई राज्यों में पेट्रोल और अन्य जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी है. कई शहरों में पेट्रोल खत्म होने तक की नौबत आ गई है. ड्राइवर इस कानून का कड़ा विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं.