मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग से रोक हटा ली गई है. इस संबंध में कोर्ट ने जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल बेंच के लिए आदेश जारी किए हैं.
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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू की जाएगी. इस संबंध में कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. आदेश में जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ समेत इंदौर, ग्वालियर और भोपाल खंडपीठ को 14 फरवरी से वर्चुअल सुनवाई रोक कर फिजिकल हियरिंग करने के लिए कहा गया है.
स्पेशल कमेटी ने की
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हाईकोर्ट की स्पेशल कमेटी ने फिजिकल हियरिंग पर रोक लगा दी थी. तभी से सुनवाई वर्चुअल हो रही थी. कैंटीन और एसोसिएशन के सभागृह भी खोलने के संबंध में अलग से आदेश जारी किए गए थे. अब स्पेशल कमेटी की ही सिफारिश पर दोबारा से फिजिकल हियरिंग शुरू की जा रही है.
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वर्चुअल हियरिंग के लिए इन्हें मिलेगी छूट
एसओपी के अनुसार, 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले अधिवक्ता/पक्षकार अपने मामले को वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई के लिए बेंच से मौखिक अनुरोध कर सकते हैं. संबंधित बेंच अनुरोध पर विचार कर सकती है. न्यायालय ने परिसर में प्रवेश करने वाले अधिवक्ताओं/पक्षकारों के लिए यह भी आवश्यक कर दिया है कि वे वैक्सीनेट की कम से कम पहली खुराक ले लें.
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6 जनवरी को लगी थी रोक
महामारी की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर 6 जनवरी, 2022 से हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में वर्चुअल सुनवाई शुरू की गई थी. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने वर्चुअल मीटिंग ली थी. इसके बाद से सभी पीठों नें वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया था.
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